तरवारा बाजार : वरिष्ठ पत्रकार के पुत्र के साथ हुई घटना में चिकित्सकीय रिपोर्ट में चिकित्सक ने माना मासूम को गला दबाकर की गई थी हत्या का प्रयास

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  • चिकित्सकीय रिपोर्ट में डॉक्टर ने गर्दन के कई हिस्सों में घायल व उंगली के गंभीर निशानी का किया है जिक्र
  • पुलिस अनुसंधान तेज, दर्ज कांड के अनुसंधानकर्ता ने घटनास्थल का विवरण किया प्राप्त
  • मामला: सिवान ऑनलाइन न्यूज के एडिटर इन चीफ के बेटे का

राणा प्रताप शाही/पटना:
बिहार के सीवान जिले के जी.बी. नगर थाना क्षेत्र के तरवारा बाजार के बसंतपुर रोड स्थित हैदर जेनरल स्टोर के मालिक समेत उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने सीवान ऑनलाइन न्यूज के एडिटर इन चीफ सह वरिष्ठ पत्रकार परवेज अख्तर के बेटे तहसीन परवेज उर्फ शानू (7वर्ष) को अकेला पाकर दुकान के अंदर ले जाकर गला दबाकर निर्मम हत्या करने के प्रयास के मामले में दर्ज कांड के अनुसंधानकर्ता सहायक अवर निरीक्षक कल्लू रजक को चिकित्सकीय रिपोर्ट हाथ लगी है। चिकित्सकीय रिपोर्ट में चिकित्सक सर्जन डॉ सर्जन सुधीर कुमार सिंह ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि घायल मासूम को किसी कठोर चीज से गला दबाकर निर्मम हत्या का प्रयास किया गया है। साथ ही प्राप्त चिकित्सकीय रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि घायल मासूम के गर्दन पर कई जगह उंगली तथा गंभीर चोटें हैं। उधर पुलिस को जख्म प्रतिवेदन प्राप्त होते हीं घटना के अनुसंधान में बुधवार की अलसुबह सहायक अवर निरीक्षक कल्लू रजक ने घटनास्थल का मुआयना कर अन्य साक्ष इकट्ठा किए।

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यहां बताते चले कि बीते गुरुवार की अलसुबह वरिष्ठ पत्रकार परवेज अख्तर के पुत्र तहसीन परवेज़ उर्फ शानू जो नजदीकी दुकान हैदर जेनरल स्टोर में बिस्किट खरीदने वास्ते गया हुआ था कि तभी दुकानदार ने अपने परिजनों संग मिलकर उसे गला दबाकर निर्मम हत्या का प्रयास किया। हो हल्ला का आवाज सुनकर जब उसके चाचा अकबर अली मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी  दुकानदार व उसके परिजनों ने बुरी तरह से पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों को आनन-फानन में  इलाज हेतु  सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां बताते चलें कि घायल चाचा अकबर अली के भी चिकित्सकीय रिपोर्ट में डॉक्टर ने यह उल्लेख किया है कि उसके चेहरे पर  किसी कठोर चीज से वार कर नाक तथा चेहरे के अन्य हिस्सों को घायल कर दिया गया है।

बतादें कि दोनों घायल का जख्म प्रतिवेदन पुलिस को प्राप्त हो चुका है और पुलिस का दावा है कि फिरार रहने की स्थिति में न्यायालय की अनुमति पर 82 की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तथा 82 की प्रक्रिया के तामीला होने के पश्चात पुनः न्यायालय के आदेश पर 83 की बाद, दर्ज कांड के सभी आरोपियों के विरुद्ध  कुर्की जब्ती की तामीला कराई जाएगी। यहां बताते चले कि इस मामले में तरवारा अंसारी मुहल्ला के हैदर अली, गुड्डू अंसारी, नूर हसन अंसारी तथा नईमउलहक अंसारी को आरोपित किया गया है। लेकिन अब तक सभी आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर है।