तरवारा: सारंगपुर पंचायत के मुखिया पति पर नामजद प्राथमिकी

0
FIR

परवेज अख्तर/सिवान: जिले के जी.बी. नगर थाना क्षेत्र के सारंगपुर पंचायत के मुखिया पति सकरा गांव निवासी आशुतोष कुमार रमण तथा ग्रामीण उमाशंकर चौरसिया के विरुद्ध जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता प्रवीण कुमार के लिखित शिकायत पर नामजद प्राथमिकी कराई है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आशुतोष कुमार रमण तथा उमाशंकर चौरसिया ने ढेबर उप वितरणी के बिंदु 11 आरडी पर ग्राम संकरा बरई टोला के समीप अवैध रूप से नहर का बांध काट कर नहर तल में मिट्टी भर कर रास्ता बना लिया गया है जिससे नहर क्षतिग्रस्त हो गया है और पानी नहीं जा रहा जिससे किसानों को पटवन करने में काफी परेशानी होती है।

विज्ञापन
pervej akhtar siwan online
WhatsApp Image 2023-10-11 at 9.50.09 PM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.50 AM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.51 AM
ahmadali

इस बाबत मुखिया पति आशुतोष कुमार रमण ने बताया कि यह पुलिया पूर्व में गंडक विभाग के एसडीओ तथा कनीय अभियंता के द्वारा सन 1998 में करीब 100 घर के ग्रामीणों के आने जाने के लिए बनाया गया है,तभी से यह है हम इस पुलिया को नहीं बनवाए हैं।गंडक विभाग के वर्तमान एसडीओ और कनीय अभियंता के द्वारा मुझे फंसाने और परेशान करने की नीयत से प्राथमिकी कराई गई है।हमारे पर लगाए गए आरोप निराधार व बेबुनियाद है। वहीं गंडक विभाग के एसडीओ श्रेया चंद्र ने बताया कि इस संदर्भ में मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है।जबकि थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने बताया कि गंडक विभाग के कनीय अभियंता के लिखित शिकायत पर सकरा गांव निवासी आशुतोष कुमार तथा उमाशंकर चौरसिया के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी की गई है।