आंदर में पुत्री की हत्या के मामले में शिक्षक पिता को आजीवन कारावास, 50 हजार का जुर्माना

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दो वर्षों के अंदर ही सुनाई गयी सजा

परवेज अख्तर/सिवान: एडीजे तीन रामायण राम की अदालत में शिक्षक पिता को अपनी नाबालिग पुत्री के हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाया है तथा 50 हजार का जुर्माना भी किया है. बताते चलें कि आंदर थाना कांड संख्या 65/19 में आंदर थाना के पतेजी गांव निवासी जितेंद्र साह की पत्नी इंदू देवी ने अपनी पुत्री प्रिया कुमारी की हत्या के मामले में पत्ती जितेंद्र साह व अवैध पत्नी पिंकी कुमारी के खिलाफ हत्या का प्राथमिकी दर्ज कराया था. इस मामले में पुलिस ने जितेंद्र साह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जबकि अवैध पत्नी पिंकी कुमारी फरार हो गई थी. उसने अपने आवेदन में कही थी कि मेरी शादी 1995 में जितेंद्र साह के साथ हुई थी, मुझे तीन पुत्री व एक पुत्र पैदा हुआ. मेरे पति गोपालगंज जिले के पंचदेवरी अंचल में सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत थे.

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इसी दौरान उनका अवैध संबंध असांव गांव के पिंकी कुमारी यादव के साथ हो गई और इस अवैध पत्नी को नौकरी पर भी अपने पास रखते हैं. उससे दो पुत्र भी पैदा हुआ दोनों पुत्र को खेलाने व घर के काम करने के लिए मेरी दूसरी पुत्री प्रिया कुमारी को वही रखते थे. मेरे पति ने 22 अप्रैल 19 को संध्या 5 बजे मेरे बगलगीर लालबाबू साह के पास फोन कर बताया कि प्रिया कुमारी का तबीयत खराब है, उसे आकर ले जाओ. इस पर पत्नी ने कहा उसे स्वयं आप ही पहुंचा जाये तो मेरे पति ने उसे मेरे पास पहुंचा दिया. लेकिन वह मर चुकी थी. वहीं उन्होंने आवेदन में यह भी जिक्र किया था कि मेरे पुत्री के गले घोटने का काले काले निशान और हाथ बांधने के निशान पाई गई थी. इसी आवेदन के आधार पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. कोर्ट में एपीपी अनिल कुमार पाठक तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह नंबर 1 का बहस सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने भादवि की धारा 302 आरोपी जितेंद्र शाह को आजीवन कारावास तथा 50 हजार का जुर्माना किया है.