पटना: मधुबनी के घोघरडीहा थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण की पत्नी पूजा कुमारी और सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा के बेटे आकाश शर्मा आज मीडिया के सामने आए। थानाध्यक्ष की पत्नी पूजा कुमारी ने कहा कि हमने न्यायालय से पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने का अनुरोध किया है। साथ ही हमारे पति एवं अभिमन्यु शर्मा के समुचित इलाज की व्यवस्था कराने की मांग की है।
इस दौरान मौजूद गोपाल कृष्ण के अधिवक्ता अभिषेक रंजन उर्फ छोटू ने कहा कि मामले में थानाध्यक्ष एवं एसआई को आईपीसी की धारा 41A का नोटिस हस्तगत कराते हुए जमानत पर रिहा कर देना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। वजह कि इनके ऊपर जितनी भी धाराएं लगी हैं, उनमें 7 वर्ष से कम की सजा है। इन पर 353 की धारा नहीं बनती है क्योंकि दोनों लोक सेवक हैं। बाकि धाराएं जमानती हैं।
18 नवंबर को झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के ADJ प्रथम अविनाश कुमार ने आरोप लगाया था कि घोघरडीहा थाने के दो पुलिस पदाधिकारियों SHO गोपाल प्रसाद यादव और SI अभिमन्यु शर्मा ने उनके चैंबर में घुसकर पहले अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद उनके साथ मारपीट की। इसी दौरान थानाध्यक्ष ने अपनी रिवाल्वर निकालकर जज पर तानते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे डाली।
हालांकि दोनों पुलिसकर्मियों ने दरभंगा पुलिस के सामने अपना फर्द बयान दर्ज कराते हुए कहा था कि पहले ADJ अविनाश कुमार ने अभद्र टिप्पणी की थी। कई मामलों में आरोपित व्यक्ति को ‘सर’ कहकर संबोधित करने का निर्देश दिया था। ऐसा नहीं करने पर मुझे जूते से मारा और फिर मौजूद कर्मियों को निर्देश दिया कि मेरे गले में रस्सी लगाकर टांग दिया जाए। मामले में विवाद बढ़ा तो पुलिस एसोसिएशन दोनों अधिकारियों के पक्ष में खड़ा हो गया था।
गोपाल कृष्ण के अधिवक्ता अभिषेक रंजन ने कहा कि सोमवार को झंझारपुर कोर्ट में वो जमानत याचिका दाखिल करेंगे। कहा कि शुक्रवार को दोनों पुलिस अधिकारियों को DMCH से झंझारपुर जेल लाया गया है। फिलहाल दोनों अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में हैं।
थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण की पत्नी पूजा कुमारी ने कहा कि बीते माह 18 नवंबर को झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के ADJ-1 अविनाश कुमार के पेशकार अवकाश मिश्रा ने मेरे पति गोपाल कृष्ण को फोन किया था। कहा था कि दीपक राज के ऊपर जो भी अपराधिक मुकदमा हुआ है, उसके संबंध में जज साहब बात करना चाहते हैं। इस पर मेरे पति गोपाल कृष्ण ने कहा कि हमारे थाना क्षेत्र में शराबबंदी के खिलाफ छापेमारी अभियान चल रहा है, जिस कारण मैं व्यस्त हूं। इसके बाद मेरे पति के फोन पर फुलपरास के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कॉल आया कि दीपक राज के संबंध में जो मामला है, जाकर जज साहब के पास जाकर मिल लो।
पूजा कुमारी ने कहा कि दीपक राज आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। उन पर पूर्व से बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। मेरे पति ने सुबह 11 बजे अवकाश मिश्रा से बात कर कोर्ट आने में थोड़ा समय लग जाने की बात कही। इस पर कोर्ट कर्मी अवकाश मिश्रा ने कहा कि 2:00 बजे तक कोर्ट पहुंच जाओ, नहीं तो साहब तुमको बर्बाद कर देंगे। यह सुनकर मेरे पति काफी डरे-सहमे थे।
करीब 2:00 बजे वो कोर्ट पहुंचे और अवकाश मिश्रा के कहने पर जज के चेंबर में गए। वहां पूर्व से ही दीपक राज मौजूद थे। दीपक राज के सामने एडीजे अविनाश कुमार मेरे पति पर काफी गुस्सा हो गए एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने आदेश दिया कि मारो साले को। फिर अपने पैर से जूता खोलकर मेरे पति को मारने लगे थे। बाहर में खड़े एसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा उन्हें बचाने के लिए जब चेंबर में गए तो जज साहब के द्वारा उन पर भी जूते से प्रहार किया गया था।