शराब तस्करी पर कोर्ट ने दिया अनोखा आदेश, कहा – पहले करो यह काम….फिर मिलेगी जमानत

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पटना: बिहार में शराब तस्करी का धंधा कम होता नजर नहीं आ रहा है। इन सभी के बीच शेखपुरा जिले के कोर्ट ने शराब तस्करी के मामले में एक अनोखा आदेश दिया है। कोर्ट ने एक शराब तस्कर की जमानत पर सुनवाई करते हुए कहा है कि वह पहले पीएम केयर्स फंड में 15 हजार रुपए जमा करे, उसके बाद ही जमानत की सुविधा प्रदान की जाएगी। उक्त आदेश शराबबंदी के विशेष न्यायाधीश एडीजे राजीव कुमार ने दिया है।

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जानकारी के अनुसार बगल के नालंदा जिला का निवासी सूरज तिवारी 3 दिसंबर 2021 से शराब तस्करी के मामले में जेल में बंद था। मंगलवार को जमानत की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसे जमानत देने के पहले PM केयर्स फंड में रकम जमा करने का आदेश दिया। आरोपी को खिलाफ अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि जल्द चार्जशीट फाइल करें। उसके बाद ही जमानत स्वीकारा जाएगा।

शराबबंदी के मामले में बिहार की किसी कोर्ट द्वारा दिया गया यह अपनी तरह का पहला आदेश है। कुछ दिन पहले यह बात सामने आई थी कि बिहार सरकार कानून में कुछ संशोधन करने जा रही है। इसके अनुसार शराब पीते पकड़े गए लोग जुर्माना देकर छूट सकेंगे। साथ ही ऐसे मामलों के लिए अलग कोर्ट बनाए जाने का भी निर्णय लिया गया है।