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निर्धारित समय सीमा में शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराने पर लाइसेंस होगा रद्द

छपरा: जिला दण्डाधिकारी सारण डॉ निलेष रामचन्द्र देवरे के आदेशानुसार आगामी पंचायत चुनाव-2021 के परिप्रेक्ष्य में सारण जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन स्थानीय थाना में दिनांक 04.09.2021 तक करवा लेना था, परन्तु कई शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने शस्त्र का सत्यापन निर्धारित तिथि तक नहीं कराया गया है। उन शस्त्रधारकों को जिला दण्डाधिकारी सारण ने पुनः एक मौका देते हुए दिनांक 25 सितंबर से 27 सितंबर 2021 के बीच किसी दिन संबंधित थानाध्यक्ष एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारी की उपस्थिति में शस्त्र सत्यापन करने का अवसर दिया है। समय सीमा के अन्तर्गत अपने शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराये जाने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित करते हुए रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।इसकी जानकारी सारण जिला जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने दी।

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