बड़हरिया के रेपिस्ट हत्यारे को न्यायालय ने दिया सजा-ए-मौत

0
dhanu gya jail

परिजनों ने कहा मिला दिल को सकूं

परवेज़ अख्तर/सिवान:- जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के इज्मली गांव में लगभग एक वर्ष पूर्व एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने एवं सबूत को मिटाने के उद्देश्य निर्मम हत्या करने के आरोपी को मौत की सजा बुधवार को सीवान न्यायालय द्वारा सुनाए जाने पर सुचिक ने सही ठहराते हुए बताया कि आज दिल को सकूं मिला । थाना क्षेत्र के इज्मली गांव निवासी अभियुक्त जियाउद्दीन उर्फ़ धनु को न्यायालय ने सजाए मौत की बुधवार सजा दी है। गौरतलब हो कि सीवान के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विनोद कुमार शुक्ला की अदालत ने उक्त सनसनीखेज मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए अभियुक्त को पास्को अधिनियम की धारा के अंतर्गत मृत्युदंड की सजा दी। अदालत में अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक नरेश कुमार सिंह ने सजा के बिंदु पर बहस करते हुए अदालत से निवेदन किया कि मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर है इसलिए अभियुक्त को अधिकतम सजा की व्यवस्था की जानी चाहिए। 4 वर्षीय मासूम बच्ची यासमीन प्रवीण की माँ एवं कांड की सूचीका रुकसाना खातून ने सजा सुनने के बाद बताया कि मेरी बच्ची की आत्मा तड़प रही थी  रेपिष्ट हत्यारा जियाउद्दीन उर्फ धन्नू को मौत की सजा मिलने से मेरी बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे सकूं मिला है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बड़हरिया थाना के क्षेत्र के इजमाली गांव निवासी मोहम्मद राजा की 4 वर्षीय पुत्री यासमीन प्रवीण अगस्त 2018 में पड़ोस में हो रहे मिलाद को सुनने के लिए गई हुई थी। इसी बीच पड़ोसी जियाउद्दीन उर्फ़ धनु ने बच्ची को चॉकलेट का प्रलोभन देकर उसे मक्के के खेत में ले गया तथा दुष्कर्म करने के पश्चात उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। ग्रामीणों ने जियाउद्दीन को बदहवाश स्थिति में मक्के के खेत से निकलते हुए देखा था। संदेह के आधार पर खोजबीन करने पर बच्ची का क्षत-विक्षत शव मक्के के खेत से बरामद किया गया था। रुखसाना के बयान पर एकमात्र अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

विज्ञापन
pervej akhtar siwan online
WhatsApp Image 2023-10-11 at 9.50.09 PM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.50 AM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.51 AM
ahmadali