तरवारा बाजार में दुर्गा पूजा में हुआ था कांड, दुष्कर्म के अलग-अलग दो मामलों में दो आरोपियों को सजा

0

दुष्कर्म मामले के आरोपी को 20 साल की सजा

परवेज अख्तर/सिवान: सीवान के षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश जीवन लाल की अदालत ने दुष्कर्म मामले के आरोपी को सुनवाई के बाद 20 वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया है. मामले के विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना 19 अक्टूबर 2018 की है. घटना के संबंध में पीड़िता ने सीवान महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करा कर गांव के ही अरुण तिवारी समेत तीन लोगों को आरोपित किया था. दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि वह तरवारा में दुर्गा पूजा का मेला देखने जा रही थी कि आरोपित सुनसान स्थित खेत में ले जाकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किए. न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी अरुण तिवारी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता कमल किशोर सिंह ने बहस किया था.

विज्ञापन
pervej akhtar siwan online
WhatsApp Image 2023-10-11 at 9.50.09 PM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.50 AM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.51 AM
ahmadali

वहीं एक दूसरे मामले में षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीवन लाल की अदालत में दुष्कर्म मामले के आरोपी जुबेर अहमद को सुनवाई के बाद 7 वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया है न्यायालय सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार घटना 8 अगस्त 2014 की रात 12 बजे की है। घटना के संबंध में बसंतपुर थाना क्षेत्र के रतौली बलुआ टोला की नाबालिग पीड़िता ने स्थानीय महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करा कर जुबेर अहमद समेत अन्य लोगों को आरोपित किया था. दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि पीड़िता घर में अकेली सोई हुई थी कि आरोपी जुबेर अहमद उसके घर में प्रवेश कर उसके साथ दुष्कर्म किया. न्यायालय ने विचारण के दौरान अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. वहीं जुबेर अहमद को दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है.अभियोजन से विशेष लोक अभियोजक के नरेश कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया था.