परवेज़ अख्तर/सीवान:- तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने प्रेमचंद सिंह हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। साथ ही तीनों आरोपियों को एक-एक हजार का अर्थ दंड दिया है। बता दें कि रघुनाथपुर थाना के पतार निवासी राकेश कुमार सिंह ने अपने बयान में कहा है कि 13 नवंबर को शाम चार बजे इसके पिता प्रेमचंद सिंह पतार बाजार में अपनी दुकान के सामने सब्जी बाजार में खड़े थे। एक बाइक पर सवार पर सवार हरि नारायण सिंह उर्फ हरण सिंह, धनंजय सिंह व केदार सिंह ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी प्रेमचंद सिंह की मौत इलाज के लिये सदर अस्पताल लाने के क्रम में हो गयी। तीनों आरोपी असांव थाने के सिवरी गांव के है। न्यायालय में अभियोजन के तरफ से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह व एपीपी रवींद्रनाथ शर्मा व बचाव पक्ष से ललन सिंह का बहस ने किया। कोर्ट ने सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास व एक-एक हजार अर्थ दंड, 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा तथा 500-500 रूपया अर्थ दंड लगाया है।
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