परवेज अख्तर/सिवान : जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के धनाव गांव निवासी विद्या मांझी की पत्नी सरिता देवी (40) बुधवार की रात ही थाने में आवेदन देकर हरपुर निवासी अधिवक्ता जलालुद्दीन सहित तीन लोगों के विरुद्ध् प्राथमिकी 119/19 दर्ज कराई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोपी एक साजिश के तहत बुधवार की शाम में मेरे घर पर आकर जाति सूचक गाली देने लगे। जब गाली देने से मना किया तो वे सभी मेरे साथ मारपीट किए और जान से मारने की धमकी दिए। इस संबंध में एससी-एसटी एक्ट के आरोपित अधिवक्ता मो. जलालुदीन ने बताया कि सोमवार को मेरे खेत में काटा गया गेंहू को मेरे पट्टीदारों ने चोरी की नीयत से उठा ले गए। इसकी सूचना मैंने लिखित रूप से थाना में दिया। मेरे बयान पर दर्ज बड़हरिया थाना कांड संख्या 118/19 में थाना क्षेत्र के हरपुर गांव निवासी शौकत अली सहित आधा दर्जन लोगों आरोपित किया गया है। अधिवक्ता ने बताया कि मेरे केस से बचने के लिए झूठा केश महादलित महिला से कराया गया है जो जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अधिवक्ता मो. जलालुदीन ने कहा कि न्यायालय और पुलिस पर मुझे पूरा भरोसा है। थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज की गई है। जांच करने के बाद दोषी पाए जाने पर आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।
अधिवक्ता सहित तीन लोगों पर दलित महिला को पीटने की प्राथमिकी
विज्ञापन