सिवान में निर्वाचन से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतों के लिए टॉल फ्री नंबर जारी

0

परवेज़ अख्तर/सिवान:
विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के घोषणा के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171(ख)के अनुसार जो कोई निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उनके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता या लेता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत एक वर्ष तक की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171(ग)के अनुसार जो व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक अथवा किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है। वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।

विज्ञापन
pervej akhtar siwan online
WhatsApp Image 2023-10-11 at 9.50.09 PM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.50 AM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.51 AM
ahmadali

डीएम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचक को डराने और धमकाने, रिश्वत देने एवं लेने में लिप्त पाया जाता है। ऐसे लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से यह अनुरोध किया गया है कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है तो वे इसकी शिकायत टॉल फ्री नंबर 1950 एवं जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06154 242000 पर सूचित कर सकते हैं। डीएम ने बताया कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।