परवेज अख्तर/सिवान :- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अवधेश कुमार दुबे की अदालत ने बुधवार को हत्याकांड से जुड़े मामले में नामजद दो अभियुक्तों को कांड का दोषी पाया है ।अन्य नामजद अभियुक्तों की कोर्ट में अनुपस्थित रहने पर अदालत ने उनका बेल बांड निरस्त करते हुए गिरफ्तारी का आदेश भी पारित किया है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक रघुवर प्रसाद सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद अभियुक्त जितेंद्र चौबे, मोगल राम को हत्याकांड का दोषी पाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दरौली थाना के गड़वार गांव निवासी सुरेंद्र चौबे के खेत में लगी फसल को पड़ोसी जितेंद्र चौबे की गाय घटना के 2 दिन पूर्व अर्थात 27 अप्रैल 2010 को चरने लगी। इसी बात को लेकर वाद विवाद आरंभ हो गया। 2 दिन पश्चात 29 अप्रैल 2010 को पुनः वाद-विवाद आरंभ हो गया तथा दोनों पक्षों की ओर से लोग जुटने लगे ।इसी क्रम में सुरेंद्र चौबे के चचेरे भाई नारायण चौबे भी सुरेंद्र चौबे के दरवाजे पर पहुंच गए और बीच बचाव का प्रयास करने लगे। इसी बीच दूसरे पक्ष के लोग हर हरवा हत्यार से लैस होकर आ गए तथा गोलीबारी की घटना हो गई । गोलीबारी की घटना में सुरेंद्र चौबे के चचेरा भाई नारायण चौबे की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । सुरेंद्र चौबे के बयान पर दरौली थाना में जितेंद्र चौबे, मोगल राम ,बबलू राजभर एवं मूलेस गोंड के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। बुधवार को अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए अंतिम तिथि निश्चित करते हुए सभी जमानत पाए अभियुक्तों को अदालत में उपस्थित रहने का आदेश पारित किया था। किंतु नामजद अभियुक्त बबलू राजभर एवं मुलेस गोंड अदालत में सुनवाई के समय अनुपस्थित रहें ।अदालत में उक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत करते हुए उनका जमानत अधिपत्र रद्द कर दिया। अदालत मामले में फैसला 28 मई को करेगी । अदालत में सूचक की ओर से अधिवक्ता घनश्याम नाथ तिवारी ने बहस किया जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वीपेंद्र वर्मा एवं अनिल कुमार तिवारी ने बहस किया।[sg_popup id=”5″ event=”onload”][/sg_popup]
हत्याकांड के नामजद दो अभियुक्त दोषी करार
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