परवेज अख्तर/सीवान :- मंडल कारा में गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आरएस पांडे की अदालत में दो दरोगा ने गवाही दी. अभियोजन के तरफ से विशेष अभियोजक जयप्रकाश सिंह ने दोनों दरोगाओं का परीक्षण कराया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण जीरह नहीं हुआ. पूर्व सांसद मो.शहाबुद्दीन के तरफ से जिरह के लिए दूसरी तारीख निर्धारित की गई है. बताते चलें कि जेल के अंदर मोबाइल बरामदगी मामले में तत्कालीन नौतन थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने अपनी गवाही दी. अरविंद कुमार जेल के अंदर मोबाइल की जप्त सूची पर हस्ताक्षर किये हैं. जिन्होंने घटना का समर्थन किया है. उन्होंने कहा है कि मेरे सामने ही शहाबुद्दीन के वार्ड से मोबाइल, सिम बरामद की गयी थी. वहीं दूसरे मामले में तत्कालीन हुसैनगंज एसआई रमेशचंद्र भानु ने भी अपनी गवाही दी. उन्होंने भी घटना का समर्थन किया है. यह मामला शहाबुद्दीन, पिता हबीबुल्लाह भाई ग्यासुद्दीन, पत्नी हिना शहाब के नाम से आर्म्स का लाइसेंस था. लेकिन रीन्यूअल नहीं था. आर्म्स लाइसेंस के रीन्यूअल नहीं होने के बावजूद भी इन लोगों के पास आर्म्स पुलिस ने बरामद किया था. इसी मामले में गवाह ने अपनी गवाही दी है. जिरह के लिए अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने के कारण जिरह नहीं हो सका. अन्य दो मामलों में भी आंशिक सुनवाई की गई. दूसरी तरफ सेशन जज रणवीर सिंह के स्थानांतरण हो जाने के कारण शहाबुद्दीन से जुड़े दो मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी. एक मामला प्रतापपुर गोलीकांड से जुड़ा हुआ था. दूसरा जेल में माले कार्यकर्ताओं से मारपीट का था. विशेष अदालत में अभियोजन के तरफ से विशेष सहायक अभियोजक रघुवर सिंह व राम राय सिंह उपस्थित थे. शहाबुद्दीन की पेशी तिहाड़ केंद्रीय कारा से वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा कराई गई.
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