बिहार में कल से अनलॉक- 5 लागू: स्कूल, मॉल व सिनेमा हॉल खुलेंगे, बंद रहेंगे मंदिर-मस्जिद

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पटना: बिहार में शनिवार से अनलॉक-5 प्रभावी हो जाएगा। नौंवी-दसवीं के स्कूल भी खुलेंगे। दुकानों को एक दिन छोड़कर खोलने की पाबंदी भी खत्म हो गई है। सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों को पूरी क्षमता के साथ बैठाया जा सकता है। अनलॉक- 5 के गाइडलाइन 25 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे।

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स्कूलों में धीरे-धीरे लौटेगी रौनक

अनलॉक- 5 के दौरान 7 अगस्त से नौंवीं और दसवीं जबिक 16 अगस्त से पहली से आठवीं कक्षा के स्कूलों को पचास प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। कक्षाएं शुरू करने के पहले स्कूल भवनों का सैनेटाइज किया जाना आवश्यक होगा। स्कूलों की तरह ही 10वीं से ऊपर के पाठ्यक्रम अथवा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग 50 प्रतिशत क्षमता या एक दिन छोड़कर शनिवार से खोले जा सकते हैं। इसमें भी वही कर्मी काम करेंगे, जिन्होंने कोरोना का टीका लिया है।

दुकानें अब रोजाना खुलेंगी

बिहार में अब सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठानें साप्ताहित बंदी के अलावा प्रतिदिन खुलेंगी। एक दिन छोड़कर दुकानों को खोलने की पाबंदी अनलॉक- 5 में हटा ली गई हैं। हालांकि दुकानों को शाम 7 बजे तक ही खोला जा सकता है। कोरोना का टीका ले चुके कर्मचारी ही दुकानों में काम करेंगे। सार्वजनिक वाहनों में अब सीटों की क्षमता के अनुसार यात्री सफर कर सकते हैं। पहले 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही सफर की इजाजत थी।

मॉल व सिनेमा हॉल भी खुलेंगे

अनलॉक- 5 में शापिंग मॉल और सिनेमा हॉल भी खुलेंगे। एक दिन छोड़कर शाम सात बजे तक शापिंग मॉल खुलेगा। वहीं 50 प्रतिशत क्षमता के साथ या एक दिन छोड़कर सिनेमा हॉल को भी खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल भी शाम सात बजे तक ही खोले जा सकते हैं।

धार्मिक स्थल बंद रहेंगे

मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा समेत अन्य धार्मिक स्थल फिलहाल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी और निजी कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिलाधिकारियों को जरूरत के मुताबिक अपने अधिकार क्षेत्र में कोरोना की रोकथाम के लिए पाबंदियों को बढ़ाने का अधिकार होगा। पर, किसी भी सूरत में पाबंदियों में कोई रियायत नहीं दे सकेंगे।