परवेज़ अख्तर/सिवान :
आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिले में चुनाव की तिथि भी घोषित हो गई। जिला प्रशासन अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गया है क्योंकि सिवान की आठों विधानसभा में तीन नंवबर को ही मतदान होना है। ऐसे में बुजुर्गाें, दिव्यांगों व कोविड-19 से प्रभावित लोगों की चुनाव में पूरी भागीदारी को लेकर प्रशासन की ओर से उन्हें पोस्टल बैलेट भेजने की तैयारी की जा रही है। लोकतंत्र के निर्माण में इनकी भागीदारी को अहम मानते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। जानकारी के अनुसार 80 वर्ष से उपर के 41 हजार 657 बुजुर्ग मतदाता व 14 हजार 573 विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग मतदाताओं की चुनाव भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण व बुजुर्गाें, दिव्यांगों व कोविड-19 से प्रभावित लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचने में आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इनलोगों को अपने मतों का प्रयोग करने के लिए घर से निकलने की आवश्यकता नहीं होगी। वें अपने मत का प्रयोग घर बैठे ही कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट के लिए आरओ को देना होगा आवेदन :उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने के लिए बुजुर्गाें, दिव्यांगों व कोविड-19 से प्रभावित मतदाताओं को अपने विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के यहां फॉर्म संख्या 12डी भरकर जमा करना होगा।
साथ ही इसकी वजह भी बतानी होगी। तत्पश्चात उन्हें इसकी अनुमति प्रदान की जा सकती है और घर बैठे संबंधित मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इससे उनका मत बर्बाद भी नहीं होगा और वे भी मतदान में शामिल हो सकेंगे। क्या कहते हैं जिम्मेदार : विधानसभा आमचुनाव में 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग, दिव्यांग व कोरोना से संक्रमित मरीजों की सुविधा के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है। इसके लिए संबंधित मतदाताओं को अपने विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के पास फॉर्म संख्या 12डी भरकर जमा करना होगा। इसके माध्यम से वे आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। खास बात यह कि इससे उन्हें शारीरिक परेशानियों से भी निजात मिलेगी।
अनिल कुमार तिवारी,
जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, सिवान