परवेज अख्तर/सिवान : मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में शुक्रवार को राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन से जुड़े कुल छह मामलों की सुनवाई की गई। विशेष अदालत के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार मिश्र की अदालत में सभी छह मामले सुने गए। उपरोक्त छह मामलों में से तीन मामलों में तीन गवाहों ने अपनी गवाही दर्ज कराई। पूर्व में मोबाइल की बरामदगी से जुड़े मामले में गवाही से गुजर चुके गवाह मुफस्सिल थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी राम कुमार सिंह का भी गवाही हुआ। मोबाइल की बरामदगी से जुड़े मामले में उनका पूर्व में गवाही हुआ था। शेष गवाही के लिए शुक्रवार को अभियोजन ने उन्हें प्रस्तुत किया । बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने मोबाइल बरामद की मामले में गवाह रामकुमार सिंह का जिरह किया। मोबाइल की बरामदगी से ही जुड़े एक दूसरे मामले में तत्कालीन अपर समाहर्ता विनोद कुमार की गवाही हुई । अभियोजन पक्ष की उपस्थिति में तत्कालीन पदाधिकारी ने अपना गवाही दर्ज कराया लेकिन जिरह के दौरान सकारात्मक जवाब नहीं देने पर अभियोजन पक्ष ने उन्हें पक्ष द्रोही घोषित कर दिया हालांकि पुनः अभियोजन पक्ष द्वारा पूछे जाने पर पदाधिकारी ने अपने स्वीकारोक्ति में स्पष्ट किया कि दो मोबाइल की बरामद की गई थी जबकि पहले एक मोबाइल की बात कहा था। इसी अदालत में मोबाइल बरामदगी से जुड़े मामले में चौकीदार हरिचरण की गवाही हुई। उसने अपनी गवाही में बरामद किए गए सामानों को चिह्नित किया जिसे अदालत के आदेश पर मार्क कर लिया गया। अन्य तीन मामलों में संक्षिप्त सुनवाई की गई। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जय प्रकाश सिंह सहायक अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह ,रामराज प्रसाद तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन, मो. मोबीन एवं अन्य उपस्थित थे। उधर अपर जिला न्यायाधीश बीके शुक्ला के अवकाश में रहने के कारण उनकी विशेष अदालत में दो सेशन मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी।
शहाबुद्दीन के मामले में तीन गवाहों ने दी गवाही
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