[sg_popup id=”5″ event=”onload”][/sg_popup]परवेज़ अख्तर/सिवान :- अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय अवधेश दुबे की अदालत ने हत्याकांड से जुड़े मामले में विचारण का सामना कर रहे एकमात्र आरोपित अभियुक्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई के पश्चात सोमवार को आजीवन कारावास की सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने आरोपी अभियुक्त रामानंद माझी को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बड़हरिया थाना अंतर्गत पकवलिया गांव निवासी मदन शर्मा के पुत्र संदीप शर्मा एवं उसी गांव के रामानंद मांझी की पुत्री के बीच प्रेम संबंध था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कई बार वाद विवाद भी हुआ था। इस बीच 22 अक्टूबर 2014 को मदन शर्मा के पुत्र संजीव शर्मा की हत्या कर दी गई। हत्या को लेकर मदन शर्मा के बयान पर अपने ही गांव के रामानंद मांझी के विरुद्ध बड़हरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। विचारण के पश्चात अदालत ने रामानंद मांझी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। बचाव पक्ष की ओर से मामले में अधिवक्ता मोहन पांडेय ने बहस किया।
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
विज्ञापन