परवेज़ अख्तर/सिवान : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने दुष्कर्म से जुड़े मामले के अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास दी है। अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए आर्थिक दंड की भी सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पाॅक्सो ) नरेश कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त नमेंद्र ठाकुर को पाॅक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत 20 वर्ष कारावास एवं एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा दी है। अदालत ने आर्थिक दंड की राशि में से 75 प्रतिशत पीड़ित पक्ष को देने का भी निर्देश दिया है।
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