परवेज़ अख्तर/सिवान : अपर जिला न्यायाधीश षष्टम जीवन लाल की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद दहेज हत्या कांड के मुख्य अभियुक्त को कांड का दोषी पाया है। अदालत ने मामले के नामजद अभियुक्त मनोज पासी को कांड का दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित कर दिया। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले है। लोक अभियोजक हरेंद्र कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त मनोज पासी को भादवि की धारा 304 बी के अंतर्गत दोषी करार दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आंदर के रहने वाले वीरेंद्र चौधरी की पुत्री पुष्पा देवी की शादी वर्ष 2011 में रघुनाथपुर थाना के सुल्तानपुर गांव निवासी मनोज पासी के साथ हुई थी। विवाह के पश्चात विवाहिता पुष्पा देवी दहेज में बाइक और सोने की चेन को लेकर प्रताड़ित की जाने लगी। इस बीच दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हुआ।
दहेज हत्या कांड का मुख्य अभियुक्त दोषी करार
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