परवेज अख्तर/सिवान : अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ रामायण राम की अदालत ने हथियारों की बरामदगी से जुड़े मामले में नामजद दो अभियुक्तों को कांड का दोषी पाया है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अच्छे लाल यादव से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद अभियुक्त राहुल सिंह एवं विवेक सिंह को भादवि की धारा 394, 402 एवं आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषी करार दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जीबी नगर तरवारा के तत्कालीन थानाध्यक्ष ललन सिंह को 17 अगस्त 16 की रात्रि गश्त के समय जानकारी मिली कि नवका बाजार शिव मंदिर के पास कुछ अपराधियों का जमावड़ा हुआ है तथा कोई बड़ी घटना की अंजाम अपराधी देने वाले हैं। थाना प्रभारी ललन सिंह ने तत्काल पुलिस कप्तान को सूचना दी और निर्देश मिलने पर छापेमारी दल का गठन कर शिव मंदिर के पास छापामारी रात्रि में 12 बजे के आसपास की। इस घटनाक्रम में हथियारों के साथ छह अभियुक्त पकड़े गए जिनके विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मामले के दो अभियुक्त राहुल सिंह और विवेक सिंह विचारण का सामना कर रहे हैं। दोनों को अदालत ने दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।
हथियार बरामदगी के मामले में दो अभियुक्त दोषी
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