साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषी

0
duskarm

एक वर्ष के अंदर आया फैसला

परवेज अख्तर/सिवान:- एडीजे वन मनोज कुमार तिवारी की अदालत में गवाहों की गवाही दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद दरौली थाना के कुम्हटी भिटौली निवासी दीपू ठाकुर को साढ़े तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी पाया है. बताते चले कि देवरिया जिला के भलुआनी थाना के मुरेड़ा निवासी गुडू शर्मा ने महिला थाना कांड संख्या 10/18 में दिये गये आवेदन में कहा है कि मेरी पत्नी डेढ़ माह से अपने मायके कुम्हटी भिटौली रह रही थी. वह अपने भाई अतूल ठाकुर के घर दो बच्चों के साथ आयी थी. 9 मार्च 2018 को 11.30 बजे दिन में दीपू ठाकुर उम्र 26 वर्ष ने उठा कर अपने घर के कोठरी में ले गया. उसके साथ दुष्कर्म किया. खून से लथपथ बच्ची अपने मां से आपबीती बताई. इस पर मां आरोप के दरवाजा पर उसके मां से कही. मां घटना घटित होने से इंकार किया. लेकिन आरोपी की दोनों भाभी ने घटना की पुष्टि की. तब उसने स्वीकार किया. गांव के लोग पंचायती कर समझौता करना चाह रहे थे. लेकिन पंचायती से नहीं हो सका. कोर्ट में अभियोजन से विशेष एपीपी नरेश सिंह, बचाव पक्ष से अधिवक्ता धनेश्वर पांडे ने अपना अपना पक्ष रखा था. जिस पर कोर्ट ने दोषी पाया. सजा के बिंदु पर आगामी 22 नवंबर को सुनवाई के लिये तिथि निर्धारित किया.

विज्ञापन
pervej akhtar siwan online
WhatsApp Image 2023-10-11 at 9.50.09 PM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.50 AM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.51 AM
ahmadali