गैर इरादतन हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को तीन साल की कारावास

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परवेज अख्तर/सिवान :- अपर जिला न्यायाधीश सप्तम पन्नालाल की अदालत में गैर इरादतन हत्या से जुड़े मामले में नामजद दो अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष की कारावास दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक रवींद्र शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने मामले के दो नामजद अभियुक्त बबलू राय एवं पिंटू राय को तीन-तीन वर्ष कारावास दी है, जबकि मामले के तीसरे अभियुक्त सुधाकर शर्मा को रिहा करने का आदेश पारित किया है।

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