परवेज अख्तर/सिवान :- वैश्विक महामारी कोरोना से जारी जंग के बीच होने वाले विधानसभा आम चुनाव के सुचारू संचालन के लिए भारतीय चुनाव आयोग द्वारा रणनीतियां बनाई गई हैं। 80 साल से अधिक के उम्र के मतदाता, जो मतदान केन्द्र तक जाने में अक्षम हैं, उनको पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसके लिए मतदाता को पहले आवेदन देना होगा।
इस संबंध में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के बीच पोस्टल बैलेट के माध्यम से 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के मताधिकार के प्रयोग की भी रणनीति बनाई गई है। इसके माध्यम से वे आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। खास बात यह कि इससे उन्हें शारीरिक परेशानियों से भी निजात मिलेगी।
फॉर्म 12 ए में देना होगा आवेदन
80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध अगर घर बैठे पोस्टल बैलेट से मतदान करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें चुनावी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। उन्हें पहले ही इस आशय का आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर को देना होगा। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए फॉर्म 12 ए में आरओ को आवेदन देना होगा। साथ ही इसकी वजह भी बतानी होगी। तत्पश्चात उन्हें इसकी अनुमति प्रदान की जा सकती है और घर बैठे संबंधित मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इससे उनका मत बर्बाद भी नहीं होगा और वे भी मतदान में शामिल हो सकेंगे।