परवेज़ अख्तर/सिवान:
जिले में 28 सितंबर से नौवीं से उपर तक की कक्षाएं संचालित होंगी। बुधवार को जागरण में प्रकाशित खबर में दी गई संभावित सभी गाइड लाइन को शामिल करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी मोतिउर रहमान ने पत्र जारी कर गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभिभावकों की सहमति से छात्र 28 सितंबर से स्कूल आ सकेंगे। स्कूल में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों की 50 फीसद अधिकतम उपस्थिति के साथ प्रतिदिन एक तिहाई छात्र उपस्थित हो सकेंगे। विभाग की ओर से स्कूल खोलने के दौरान क्या-क्या सावधानियां बरतनी होगी, किन-किन बातों का ख्याल रखना होगा।
इन सभी बातों को डीईओ ने अपने पत्र में शामिल किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक बच्चा सप्ताह में सिर्फ दो ही दिन स्कूल जा सकता है। छात्रों को केंद्र सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन करते हुए स्कूल जाने की अनुमति होगी। छात्रों के लिए ये हैं गाइडलाइन- स्कूल में सामाजिक दूरी का ख्याल रखें – अपने पेन, पेंसिल, कॉपी, किताबें आदि किसी से साझा नहीं करें
- प्रायोगिक कक्षाएं अभी नहीं होगी – स्कूल में इधर उधर नहीं घूमें
- मास्क लगाकर स्कूल परिसर में रहें – सैनिटाइजर साथ में रखें
- इन्हें नहीं मिल सकता है प्रवेश – बुजुर्ग शिक्षक या बुर्जुग कर्मचारी को नहीं बुलाया जाएगा
- कंटेनमेंट जोन के छात्र और शिक्षक नहीं आएंगे स्कूल – सर्दी जुकाम वाले छात्रों को आने की मंजूरी नहीं
- एलर्जी का लक्षण वाले शिक्षक स्कूल नहीं आएंगे – जिन शिक्षक या छात्र के परिवार या आस-पड़ोस में किसी को कोरोना हुआ है तो वो नहीं आएंगे क्या कहते हैं अधिकारी
- विभाग की ओर नौवीं से 12 वीं तक की कक्षाएं 28 सितंबर से संचालित करने का पत्र मिल गया है। इसके आधार पर गाइड लाइन जारी कर दी गई है।
मोतिउर रहमान, डीईओ, सिवान