परवेज़ अख्तर/सिवान:
जिले में होने वाले प्रसव व मातृ स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निजी स्वास्थ्य संस्थानों को भी इस संबंध में आवश्यक सूचना स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। यह कवायद सुरक्षित प्रसव के साथ मातृ मृत्यु दर को कम करने की दिशा में की जा रही है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से सिविल सर्जन को भेजे गये पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि क्लीनिकल एस्टाब्लिश्मेंट एक्ट के तहत प्रत्येक निजी संस्थान को सभी तरह के आंकड़े उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने सिविल सर्जन को भेजे पत्र में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 की तुलना में वित्तीय 2020- 21,माह अगस्त 2020 तक संस्थागत प्रसव की संख्या में गिरावट आई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी निजी नर्सिंग होम व क्लिनिक में हो रहे संस्थागत प्रसव के आंकड़ों को प्रत्येक माह हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉरमेंशन सिस्टम (एचएमआइएस) पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्देश दिया है।
मानकों के आधार पर देनी है जरूरी जानकारी
सिविल सर्जन डा. यदुवंश कुमार शर्मा ने बताया कि एचएमआइएस पोर्टल पर आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानक दिए गए हैं। इसमें सिजेरियन सेक्शन सहित कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या, सिजेरियन सेक्शन की संख्या, लड़की व लड़का शिशु का जन्म, गर्भवस्था में शिशु की मौत, 15 से 49 वर्ष आयु समूह की गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान हुई मौत, जन्म के 24 घंटे के भीतर शिशु की मृत्यु, एक माह के भीरत हुई शिशु की मृत्यु की संख्या, एक माह से 12 माह के शिशु की हुई मृत्यु के आंकड़े एवं पांच साल तक के आयु समूह में बच्चों की मृत्यु की संख्या आदि की जानकारी देनी होगी।