फर्जी डिग्री केस में हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब, शिक्षकों के मामले पर हो रही थी सुनवाई

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पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियों के आधार पर सेवा में बने शिक्षकों के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से आगामी 09 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया है।

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जवाब देने के लिए राज्य सरकार को यह आखिरी मोहलत दी गई है।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने अदालत को बताया कि राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक नौकरी कर रहे हैं।

अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि ऐसे शिक्षकों की संख्या लाख में है।निगरानी विभाग की ओर से कहा गया कि ऐसे अवैध रूप से सरकारी सेवा में बने शिक्षकों के मामले की जांच में बाधा का सामना करना पड़ रहा है।अभी तक उन शिक्षकों का फोल्डर भी पूरे तौर पर उपलब्ध नहीं कराया गया है।इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 09 जनवरी को की जाएगी।