केस डायरी के साथ सशरीर उपस्थित होने का आदेश
परवेज़ अख्तर/सिवान:
विशेष न्यायाधीश एडीजे 3 रामायण राम की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में डायरी देने में लापरवाही बरतने पर दरौली थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है।साथ ही इसकी प्रतिलिपि सम्बंधित विभाग एवम पुलिस अधीक्षक को भी प्रेषित करने का आदेश दिया है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दरौली थाना कांड संख्या 142 /20 के बलहुं गांव निवासी आरोपी सगे तीन भाइयों में क्रमशः उपेंद्र सिंह ,अखिलेश सिंह, अभिमन्यु सिंह एवम उनकी मां मीना देवी की अग्रिम जमानत याचिका 1403/20 पर पिछले 5 महीने से इसलिये सुनवाई नहीं हो सकी कि थानेदार ने न्यायालय के आदेश के बाद भी अभी तक केस डायरी उपलब्ध नहीं कराया है।न्यायालय ने आज सुनवायी के बाद थानेदार का वेतन रोकने एवम न्यायालय में केस डायरी के साथ सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया।
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