परवेज अख्तर/सिवान: 25 मई तक लॉकडाउन का विस्तार किया गया है. पूर्व के आदेश के तहत लॉकडाउन की अवधि 15 मई को समाप्त हो रही थी. इस संबंध मे महाराजगंज एसडीओ डॉ. रामबाबू कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. इसमें डीजे व बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी.
विज्ञापन
विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम तीन दिन पहले देनी होगी. अंतिम संस्कार व श्राद्ध कार्यक्रम में भी 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. उन्होंने ने कहा कि सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम आदि पूरी तरह बंद रहेंगे. सभी धार्मिक स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे.