परवेज़ अख्तर/सिवान :- वाहन रिलीज करने से जुड़े मामले में बड़हरिया थाना प्रभारी द्वारा अदालत के आदेश के बावजूद भी रिपोर्ट नहीं देने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद सिंह की अदालत ने बड़हरिया थाना प्रभारी का वेतन रोके जाने का आदेश पारित करते हुए पुलिस कप्तान को आदेश की प्रति प्रेषित करने का भी निर्देश दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक व्यवहार न्यायालय सिवान में कार्यरत अधिवक्ता राजेश कुमार द्विवेदी ने अपने वाहन को रिलीज कराने का निवेदन अदालत से किया था। अदालत ने मामले में एक वर्ष पूर्व बड़हरिया थाना प्रभारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके कोई रिपोर्ट नहीं देने पर अदालत ने थाना प्रभारी पर कारण बताओ नोटिस भी पूर्व में निर्गत किया था। इन सबके बावजूद अभी तक थानेदार द्वारा कोई कार्रवाही नहीं किए जाने पर अदालत ने बड़हरिया थाना प्रभारी का वेतन रोके जाने का आदेश पारित किया है।
बड़हरिया थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश
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