सिवान न्यूज़- जिले में अगर तेज आवाज में डीजे बजते हुए पाया गया थानाध्यक्ष पर कार्रवाई होगी। एसपी नवीन चन्द्र झा ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अगर किसी भी क्षेत्र में डीजे बजते हुए देखा गया तो वहां के थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया जाएगा। एसपी ने कहा कि डीजे को भी जब्त करने का निर्देश सभी थानाध्यक्षों को दिया गया है। रात 10 बजे के बाद किसी भी हालत में डीजे नहीं बजेगा। उस समय लोगों के सोने का समय होता है। डीजे बजने से लोगों के नींद में खलल पड़ती है। इसलिए ऐसा निर्देश जारी किया गया है। वैसे भी डीजे के लिए बिहार साउंड अधिनियम लागू है। किसी को बजाना होगा तो उस नियम का पालन करना होगा।
बिना नियम पालन करने वालों पर कार्रवाई हाेगी। एसपी ने कहा है कि इस नियम का पालन करने वालों को भी रत दस बजे से पहले धीमी आवाज में डीजे बजानी होगी। इसका पूरी तरह से पालन कराने के लिए वे खुद रात में निकलेंगे। कही पर बजते हुए देखा गया तो सीधे थानेदार जिम्मेवार होंगे।