पटना हाईकोर्ट ने कैमूर (भभुआ) के अपर ज़िला व सत्र न्यायाधीश शिव प्रसाद शुक्ला को जांच पूरी होने या अगले आदेश तक निलंबित किया हैं। साल 2020 के बिहार न्यायिक सेवा के सब रूल (1) ऑफ रूल 6, के तहत प्राप्त अधिकारों का पटना हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया।
कैमूर के अपर और ज़िला सत्र न्यायाधीश शिव प्रसाद शुक्ल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कार्यवाही चल रही थी। बता दें, पटना हाईकोर्ट ने निलंबन की इस अवधि में या अगले आदेश तक शिव प्रसाद शुक्ला भभुआ सिविल कोर्ट मुख्यालय से जुड़े रहेंगे। इसके अलावा निलंबन के दौरान बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। उन्हें निलंबन के अवधि में नियमों के अनुसार जीवनयापन भत्ता देय होगा।
अपर ज़िला सत्र न्यायाधीश शिव प्रसाद शुक्ल के निलंबन सम्बन्धित आदेश की सूचना कैमूर(भभुआ) के ज़िला व सत्र न्यायाधीश को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जा चुका हैं और उस पर कार्रवाई हो चुकी हैं। एक अन्य मामले में पटना हाईकोर्ट ने झंझारपुर के ए डी जे अविनाश कुमार को न्यायिक कार्य करने से फिलहाल रोक दिया।