सात अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा

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परवेज़ अख्तर/सिवान :- अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय अवधेश कुमार दुबे की अदालत ने मारपीट से जुड़े मामले में सुनवाई के पश्चात गुरुवार को नामजद नौ अभियुक्तों में से सात को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल कारावास दी है। जबकि दो अन्य अभियुक्तों को सबूत के अभाव में रिहा करने का आदेश भी पारित कर दिया। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक तारकेश्वर पटेल से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने भादवि की धारा 325 के अंतर्गत सात अभियुक्तों कौशल किशोर पांडेय,अंजय पांडेय, मंजय पांडेय, रंजय पांडेय, परशुराम पांडेय, धनंजय पांडेय एवं पुरुषोत्तम पांडेय को 3- 3 साल कारावास एवं भादवि की धारा 147 के अंतर्गत उपरोक्त सभी अभियुक्तों को एक साल कारावास दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पचरुखी थाना के पपौर गांव निवासी संजीव कुमार पांडेय एवं कौशल किशोर पांडेय के बीच रास्ते को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा था। इसी बीच दूसरे पक्ष द्वारा 11 नवंबर 2002 को पुनः अतिक्रमण किए जाने का विरोध करने पर उपरोक्त अभियुक्तों ने संजीव कुमार पांडेय को गंभीर रूप से मारकर घायल कर दिया।संजीव कुमार पांडेय के बयान पर पचरुखी थाने में उपरोक्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में बचाव की ओर से अधिवक्ता शंभू सिंह ने बहस किया।

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