परवेज़ अख्तर/सिवान :- मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में शुक्रवार को राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन से जुड़े दो सेशन मामलों की सुनवाई की गई। विशेष अदालत के विशेष सत्र न्यायाधीश वीके शुक्ला की अदालत में भाजपा कार्यकर्ता योगेंद्र पांडेय की हत्या से जुड़े मामले में पूर्व से निर्धारित तिथि के अनुसार अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से आरोप गठन की बिंदु पर बहस की गई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने आरोप गठन के बिंदु पर अपना अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों का द्वारा आरोप गठन के बिंदु पर पूरा कर लिया गया। अदालत ने आरोप गठन के बिंदु पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। उधर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रमाकांत पाठक के पुत्र सोनू हत्याकांड से जुड़े मामले में रमाकांत पाठक गवाही देने के लिए अदालत पहुंचे, किंतु अभिलेख पर मूल प्रलेख नहीं होने के कारण उनकी गवाही स्थगित कर दी गई। अदालत ने निश्चित तिथि पर गवाही के लिए निर्देश जारी कर दिया। अदालत में अभियोजन की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह,रामराज प्रसाद तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन, मो. मोबीन एवं अन्य उपस्थित थे।
राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के दो मामलों की हुई सुनवाई
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