सिवान: पांच शराब कारोबारियों को पांच-पांच साल सश्रम कारावास

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एडीजे-पांच विशेष अदालत द्वितीय उत्पाद सुधीर कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाई सजा

परवेज अख्तर/सिवान: एडीजे-पांच विशेष अदालत द्वितीय उत्पाद सुधीर कुमार सिन्हा की अदालत ने बुधवार को शराब के कारोबार से जुड़े पांच अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. अदालत ने रघुनाथपुर थाना कांड संख्या 70/ 2021 में नामजद अभियुक्त अभिमन्यु कुमार यादव एवं अमरजीत यादव को पांच-पांच वर्ष कारावास एवं दोनों पर एक-एक लाख आर्थिक जुर्माना लगाया है. आर्थिक जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्तों को एक एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. बताया जाता है कि रघुनाथपुर थाना के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह ने गुप्त सूचना पर राजपुर दियारा में छापेमारी किया और 7 मई 2021 को राजपुर गांव के ही उपरोक्त दोनों को मोटरसाइकिल पर बोरा में लदे 370 लीटर शराब को मोटरसाइकिल सहित जप्त किया था. दोनों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की धारा 30a के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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अदालत में अभियोजन की ओर से बहस करते हुए विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक ने दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों को कठोर से कठोर सजा दिए जाने का निवेदन किया था. ताकि समाज में उचित संदेश जाए. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार ने अभियुक्तों का प्रथम अपराध को देखते हुए कम सजा दिए जाने की अपील की. गुण दोष के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई. इसी अदालत ने एक-दूसरे मामले में रघुनाथपुर थाना कांड संख्या 94/21 में नामजद राजपुर गांव के ही अभियुक्त अजय कुमार यादव उर्फ गूंगा यादव अखिलेश कुमार सिंह तथा विद्यार्थी यादव को 435 लीटर शराब बरामदगी के मामले में दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष कारावास एवं प्रत्येक पर एक-एक एक लाख आर्थिक दंड की सजा दी है.

इस मामले में रघुनाथपुर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी जय प्रकाश सिंह ने 7 जून 2021 को राजपुर के दियारे में ही छापेमारी के दौरान इसी गांव के उपरोक्त सभी अभियुक्तों को 433 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में भी बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विपिन बिहारी सिंह एवं पशुपति सिंह ने बहस किया जबकि अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अनिल कुमार पाठक ने बहस करते हुए कठोर सजा देने का अनुरोध किया. उपरोक्त दोनों मामलों में दो अभियुक्त अभिमन्यु कुमार यादव एवं अजय कुमार यादव मई व जून 2021 से ही जेल में बंद थे. एक वर्ष से कम समय के भीतर अदालत ने विशेष विचारण कर अभियुक्तों को उपरोक्त सजा दी है.