बड़हरिया पथराव व आगजनी के मामले में ग्यारह को मिली जमानत

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दोनों पक्षों से 20 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी

✍️परवेज अख्तर/एडिटर इन चीफ:
बड़हरिया थाना मुख्यालय के बड़हरिया पुरानी बाजार के पश्चिम टोला में बीते सात सितंबर की देर शाम में हरदियां महावीरी मेला में बड़हरिया गांव का अखाड़ा ले जाने के क्रम में हुए पथराव व अगजनी की घटना हुयी थी. बतौर मजिस्ट्रेट शामिल कनीय अभियंता प्रेमचंद के आवेदन पर पुलिस ने साधारण दंगा एक्ट के तहत दोनों पक्षों के 32 उपद्रवियों को नामजद किया गया था. पुलिस प्रशासन ने सक्रियता बरतते हुए दोनों पक्षों के 10-10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.बताते चले किएसीजीएम तीन अरुण तिवारी के अदालत में जेल में बंद ग्यारह अभियुक्तों ने अपने-अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन दाखिल किया था.

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कोर्ट में वरीय अधिवक्ता इष्ट देव तिवारी व रजनी रंजन तिवारी ने अपना अपना पक्ष रखा. वही अभियोजन के तरफ से एपीओ दीपक कुमार चौधरी ने जमानत आवेदन का विरोध किया. न्यायालय ने दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद जेल में बंद शबीर अहमद, मुनीर अहमद ,काशिम मियां,मोहम्मद यासीन, धनंजय कुमार कन्हैया कुमार, अनिल कुमार दिलीप कुमार, विशाल कुमार, व बिहारी कुमार को जमानत दे दिया है.बाकी अन्य अभियुक्तों का जमानत आवेदन अभी न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ है जिसकी सुनवाई नहीं हुई है.