परवेज अख्तर/सीवान: भगवानपुर हाट के कौड़िया पंचायत में एक भूमि की जमाबंदी रद करते हुए नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण खाली कराने का निर्देश जिला पदाधिकारी सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा दिया गया है। इस मामले में थानाक्षेत्र के कौड़िया निवासी अफताब हुसैन द्वारा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी महाराजगंज व अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार के यहां परिवाद दायर किया गया था।
दायर परिवाद में कौड़िया के सरकारी तालाब को योजना के द्वारा मिट्टी भरकर पूर्व मुखिया हीरालाल मांझी द्वारा अवैध रुप से अतिक्रमण कर पक्का मकान बनाने की बात कही गई है। 13 जनवरी को मामले की सुनवाई करते हुए जिला पदाधिकारी सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा दर्शाए गए खाता संख्या 821 सर्वे नंबर 6489 का पर्चा अवैध पाते हुए बंदोबस्ती को रद करत हुए अंचलाधकारी को उक्त भूमि से अतिक्रमण खाली कराने का आदेश दिया गया है।