सिवान: शराब पीने के मामले में आरोपित को एक वर्ष का कारावास

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परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत उत्पाद विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने तथा शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में एक वर्ष कारावास दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने आरोपित नंदजी यादव को नई शराब कानून के अंतर्गत एक वर्ष कारावास की दी है।

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आरोपित अभियुक्त नंदजी यादव नगर थाना के लक्ष्मीपुर निवासी है। वह पहली बार अगस्त 2022 में शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया था तथा ढाई हजार जुर्माना भरने पर अदालत ने इस शर्त के साथ रिहा किया कि वह पुनः शराब का सेवन नहीं करेगा, लेकिन नंदजी यादव पुनः नवंबर 2022 में शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अभियुक्त को उपरोक्त सजा दी है।