परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश षष्टम नरेंद्र कुमार की अदालत ने नाबालिग के अपहरण के मामले में दोषी अभियुक्त को चार साल कारावास दी है। अपहरण कांड के अभियुक्त सुमित पटेल को अदालत ने भादवि की धारा 363 के अंतर्गत दोषी पाते हुए चार वर्ष सश्रम कारावास एवं 10000 रुपये आर्थिक दंड की सजा दी है और अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को दो माह अतिरिक्त कारावास की भुगतनी पड़ेगी।
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बताया जाता है कि असां थाना अंतर्गत पटेल टोला निवासी एक व्यक्ति की नतिनी परीक्षा देने के लिए गए हुई थी। इसी क्रम में पड़ोसी परिवार के लड़का सुमित पटेल उसे शादी के बहाने बहला- फुसलाकर रास्ते से ही लेकर चला गया। सूचना मिलने पर पीड़िता के नाना ने सुमित पटेल के विरुद्ध प्राथमिकी कराई थी। इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के पश्चात अदालत ने अभियुक्त को उपरोक्त सजा दी है।