सिवान: शराबखोरी के मामले में दोषी को एक वर्ष का कारावास

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परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत उत्पाद विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने दुबारा शराब पीने के मामले में दोषी संजय यादव को एक वर्ष कारावास दी है। बताया जाता है कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत सूर्यबलिया गांव निवासी संजय यादव 13 दिसंबर 2022 को शराब पीकर उत्पात मचाने के जुर्म में पकड़कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। वहां उसने दोबारा शराब नहीं पीने का शर्त पर आर्थिक दंड का भुगतान कर मुक्त हो गया, लेकिन पुनः संजय यादव 25 मई 2023 को शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया।

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तत्पश्चात मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक ने बहस करते हुए न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया कि आरोपित ने कानून का उल्लंघन किया है तथा न्यायालय का आदेश का भी सम्मान नहीं किया है इसलिए उसे अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रमिल कुमार ने बहस किया।