परवेज अख्तर/सिवान: सिवान के अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय प्रवीण कुमार सिंह श्रीनेत की अदालत ने बुधवार को हत्याकांड से जुड़े मामले के तीन आरोपी को उम्र कैद की सजा दी है अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त रामकृपाल प्रसाद महामाया प्रसाद एवं रंजीत प्रसाद को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत उम्र कैद की सजा दी है ।अदालत ने प्रत्येक पर 20000 अर्थदंड की सजा भी आरोपित किया है ।प्राप्त जानकारी के मुताबिक 16 जून 2018 को हुसैनगंज थाना अंतर्गत गडार गांव निवासी जयप्रकाश प्रसाद के घर पर निर्माण का कार्य चल रहा था।
उसका पुत्र संजय कुमार साह छत के मुँडेर पर बैठकर काम करा रहा था।तभी हत्यारोपी छः की संख्या में घर के बाहर आए और संजय कुमार साह को नीचे बुलाया ।थोड़ी देर बाद कुछ कहासुनी हुई और अपराधियों ने घातक हथियारों से संजय कुमार साह को मारकर जख्मी कर दिया और रायफल लहराते हुए वहां से चले गए। अस्पताल पहुंचने के पूर्व संजय कुमार साह का निधन हो गया। संजय के पिता जयप्रकाश प्रसाद के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी है।