सिवान: शराबखोरी के आरोप में दोषी को एक वर्ष कारावास

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परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश विशेष अदालत उत्पाद द्वितीय विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने शराबखोरी के मामले में दोषी राजीव कुमार को एक वर्ष कारावास दी है। ज्ञात हो कि बड़हरिया थाना के कुंवहीं निवासी सुजीत कुमार जुलाई 2023 में शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहां वह आर्थिक जुर्माना भरने तथा पुनः शराब नहीं पीने के शर्त पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन रिहाई के दो माह बाद शराब के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

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मामले में सुनवाई के पश्चात उसे उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया गया। अभियोजन की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक ने न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि अभियुक्त को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए और फिर इस तरह का कोई गलती ना कर सके। अभियोजना व बचाव पक्ष सुनने के बाद अदालत ने दोषी को उपरोक्त सजा दी है।