सिवान: विवाह भवन, होटल व लाज संचालकों को उत्पाद विभाग ने थमाया नोटिस

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✍️परवेज अख्तर/सिवान:
शराबबंदी को लेकर विवाह भवन, लाज व होटल पर उत्पाद विभाग की टीम पैनी नजर रख रही है। शराब सेवन या उसके भंडारण को लेकर सभी मैरेज हाल, सहित होटल के संचालकों को उत्पाद विभाग ने नोटिस थमाया है। नोटिय में बताया गया है कि विवाह भवन व होटल में शराब पाए जाने पर सील करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही होटल मालिक पर एफआईआर होगी। उक्त जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उत्पाद अधीक्षक प्रियरंजन ने दी है।

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उन्होंने कहा कि विभाग के निर्देशानुसार बिहार उत्पाद एवं मद्यनिषेध अधिनियम के तहत शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने व शराब परिवहन एवं भंडाराण पर अंकुश लगाने के लिए जिले में छापेमारी व निगरानी बढ़ा दी गई है। जिले के सभी बैक्वेट हाल, विवाह भवन, रेस्टोरेंटों, होटलों एवं आयोजन स्थलों के मालिक एवं प्रबंधक को नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने आयोजन स्थलों में आयोजित समारोह पर पैनी नजर रखें ताकि इन आयोजनों में शराब का उपयोग न हो पाए।