परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश षष्टम सह विशेष अदालत पाक्सो प्रतिभा सिंह की अदालत ने दुष्कर्म से जुड़े मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए एक मात्र दोषी सोहेल अली को 20 वर्ष सश्रम कारावास दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने दोषी सोहेल अली को पाक्सो अधिनियम की धारा चार के अंतर्गत दोषी पाते हुए 20 वर्ष कारावास एवं 25000 आर्थिक दंड की सजा दी है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
बताया जाता है कि बसंतपुर थाना अंतर्गत एक गांव की एक नाबालिग लड़की कोचिंग पढ़ने जाती थी। सुनसान रास्ते का लाभ उठाकर उसी गांव का सोहेल अली उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया तथा विरोध करने पर धमकी दी। पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी की गई। मामले में सुनवाई के पश्चात अदालत ने एकमात्र अभियुक्त सोहेल अली को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी है।