परवेज़ अख्तर/सिवान:- जिले के बड़हरिया प्रमुख और बीडीओ के बीच विवाद के बाद प्रमुख द्वारा दर्ज कराए गए बड़हरिया थाना कांड संख्या 71/18 में बीडीओ राजीव कुमार को मुख्य न्याययिक दंडाधिकार के न्यायालय से सशर्त गुरुवार को जमानत मिल गई। बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा ने दूरभाष पर बताया कि कांड संख्या 71/18 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अपने वकील के साथ उपस्थित हुआ जहां जमानत अर्जी दी गई थी, सुनवाई के बाद न्यायालय से जमानत मिल गई। सनद रहे कि बड़हरिया प्रखंड प्रमुख सुबुक तारा खातून और बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा के बीच गत 12 मार्च को विवाद हुआ था, जिसमें बीडीओ के बयान पर बड़हरिया थाना कांड संख्या 70/18 और प्रमुख के बयान पर 71/18 केस दर्ज हुआ था। बीडीओ द्वारा दर्ज कराए गए मामले में अभी तक करीब 11 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और सभी अभी जेल में बंद हैं। वहीं प्रखंड प्रमुख द्वारा दर्ज कराए गए केस में बीडीओ को गुरुवार को जमानत मिल गई।
बड़हरिया बीडीओ को मिली जमानत
विज्ञापन