✍️परवेज अख्तर/एडिटर इन चीफ:
झाड़-फूंक की आड़ में लंबे समय तक लोगों को अपने दलाल के माध्यम से इलाके में साम्राज्य कायम करने वाला असगर अली उर्फ मस्तान बाबा नामक नौजवान सह तथाकथित तांत्रिक जो कुख्यात शंकर सोनी निर्मम हत्या कांड में जेल भेजा गया है।सिवान जिले के जी.बी.नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला तथाकथित नौजवान तांत्रिक असगर अली उर्फ मस्तान बाबा को जी.बी.नगर थाना की पुलिस जो शहर के फतेहपुर निवासी कुख्यात शंकर सोनी निर्मम हत्या कांड में वर्षों से तलाश कर रही थी और वह पुलिस की नजरों में धूल झोंक कर हमेशा से बचता रहा।हालांकि उसकी गिरफ्तारी के लिए सिवान के पूर्व पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिनव कुमार के द्वारा भी काफी प्रयास किया गया।लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। इसी बीच सिवान के नव पदस्थापित एसपी श्री शैलेश कुमार सिन्हा के योगदान के बाद एसपी श्री सिन्हा द्वारा सिवान जिले के जी.बी.नगर थाने में लंबित पड़े कांडों के अवलोकन करने के बाद देखा गया कि कुख्यात अपराधी शंकर सोनी निर्मम हत्या कांड में रौजा गौर गांव का रहने वाला असगर अली उर्फ मस्तान बाबा कई वर्षों से फरार चल रहा है तो इस मामले में नव पदस्थापित एसपी श्री शैलेश कुमार सिन्हा ने इस मसले को गंभीरता से लेते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा दिए तथा स्थानीय इंस्पेक्टर श्री प्रमोद कुमार सिंह को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
उक्त दिशा निर्देश के आलोक में इंस्पेक्टर श्री प्रमोद कुमार सिंह ने असगर अली उर्फ मस्तान बाबा की गिरफ्तारी के लिए पुलिसिया दबाव बनाने लगे।इंस्पेक्टर श्री प्रमोद कुमार सिंह ने पुलिसिया दबाव के साथ-साथ जब न्यायालय से आगे की बड़ी कार्रवाई की अनुमति मांगने की फिराक में थे कि इस बात की जानकारी तथाकथित तांत्रिक असगर अली उर्फ मस्तान बाबा को लग गई।इसके बाद असगर अली उर्फ मस्तान बाबा ने सिवान न्यायालय में चोरी चुपके आत्मसमर्पण कर दिया।आत्मसमर्पण किए जाने के बाद न्यायालय में मौजूद न्यायाधीश ने उसे हत्या कांड में रिमांड करते हुए जेल की हवा खिला दी।यहां बताते चले कि 2 वर्ष पूर्व सिवान के नगर थाना क्षेत्र स्थित फतेहपुर निवासी कुख्यात शंकर सोनी के सिर में गोली मारकर निर्मम हत्या करने के बाद उसके लाश को धराजपुर गांव के और आगे झाड़ी में साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से फेंक दी गई थी।पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हत्या कर फेंकी गई लाश को पहचानने में कामयाब हुई।
बाद में हत्याकांड की प्राथमिकी स्थानीय जी.बी.नगर थाने में मृतक की पत्नी के लिखित आवेदन पर दर्ज कराई गई। जिसमें इसी थाना क्षेत्र के तथाकथित तांत्रिक असगर अली उर्फ मस्तान बाबा को आरोपित किया गया था। हालांकि इस मामले में असगर अली उर्फ मस्तान बाबा ने सिवान न्यायालय से अपनी अग्रिम जमानत लेने का प्रयास किया परंतु इस मामले में सिवान न्यायालय से उन्हें जमानत नहीं मिली और हत्याकांड से जुड़ी हुई मामला सिवान न्यायालय से रिजेक्ट कर दी गई।उधर सीवान न्यायालय द्वारा हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला रिजेक्ट होने के बाद असगर अली उर्फ मस्तान बाबा ने पटना के हाई कोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत लेने का प्रयास किया। परंतु पटना के हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने भी उन्हें जमानत नहीं दी।यहां बताते चले कि 2 वर्ष पूर्व सिवान के तत्कालीन एडिशनल एसपी श्री कांतेश मिश्रा के नेतृत्व में असगर अली उर्फ मस्तान बाबा के घर एक बड़े पैमाने पर पुलिस टीम का गठन कर छापेमारी की गई थी।छापेमारी के क्रम में पुलिस टीम ने उसके घर से करीब 67 लाख नगद रुपये तथा कई आपत्तिजनक दवाएं भी बरामद की थी।
यहां बताते चलें कि असगर अली उर्फ मस्तान बाबा के घर जो तत्कालीन एडिशनल एएसपी श्री कांतेश मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी।अब श्री कांतेश मिश्रा जो औरंगाबाद के तेज तर्रार एसपी के रूप में तैनात हैं।उधर असगर अली उर्फ मस्तान बाबा के न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के बाद सिवान के वर्तमान एसपी श्री शैलेश कुमार सिन्हा जो असगर अली उर्फ मस्तान बाबा के विरुद्ध दर्ज हुए प्राथमिकी का अवलोकन अपने अस्तर से कर रहे हैं।एसपी श्री शैलेश कुमार सिन्हा का कहना है कि असगर अली उर्फ मस्तान बाबा के विरुद्ध दर्ज हुए प्राथमिकी के दौरान दर्ज कांड के अनुसंधानकर्ता द्वारा केस डायरी में तनिक भी लापरवाही की गई होगी तो उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
यहां बताते चले कि हत्याकांड के पूर्व असगर अली उर्फ मस्तान बाबा के विरुद्ध गांव के ही एक लड़की ने सिवान के महिला थाना में शादी का झांसा देकर लगातार यौन शोषण का आरोप लगाते हुए सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई थी।उस मामले में सिवान के महिला थाना में पदस्थापित थानाध्यक्ष पूनम कुमारी ने असगर अली उर्फ मस्तान बाबा के फिरार रहने की स्थिति में माननीय न्यायालय सिवान से अनुमति प्राप्त कर कुर्की जप्ति का तमिला भी किया था।यहां बताते चलें कि शादी का झांसा देकर लगातार लड़की के साथ यौन शोषण के मामले में जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
वह पटना के हाई कोर्ट के न्यायधीश ने अपने आर्डर शीट में आरोपित असगर अली उर्फ मस्तान बाबा को यह आदेश दिया था कि यौन शोषण के मामले में आरोपित असगर अली उर्फ मस्तान बाबा जो निचली न्यायालय सिवान में उपस्थित होकर अपनी जमानत लें।पीड़िता के भाई अनवर अली ने इस मामले में पटना के हाई कोर्ट में एक महिला थाना पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट भी दाखिल किया था।बाद में उन्हें यौन शोषण के मामले में जी.बी.नगर थाने में पदस्थापित पूर्व इंस्पेक्टर श्री ललन कुमार ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था।उधर जेल से बाहर आते हीं असगर अली उर्फ मस्तान बाबा ने सिवान नगर थाना इलाके के फतेहपुर का रहने वाला कुख्यात शंकर सोनी की निर्मम हत्या कर उसके लाश को साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से झाड़ी में फेंक दिया था।बहरहाल मामला चाहे जो हो तथाकथित तांत्रिक असगर अली उर्फ मस्तान बाबा के न्यायालय में हाजिर होने के बाद वर्तमान एसपी श्री शैलेश कुमार सिन्हा के द्वारा उसके विरुद्ध दर्ज हुए सभी प्राथमिकी का अवलोकन अपने अस्तर से बारीकी पूर्वक किया जा रहा है।
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