✍️परवेज अख्तर/सिवान: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय सह सीनियर डिवीजन एकादश अरुण कुमार तिवारी की अदालत ने शनिवार को हथियार बरामदगी से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त समीर उल हक खान को दोषी पाते हुए तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले सहायक अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार चौधरी से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b) एवं 26 प्रत्येक के अंतर्गत तीन-तीन साल कैद की सजा दी है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।इसके अतिरिक्त अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये अर्थ दंड की भी सजा दी है।
अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतान पड़ेगी।बताया जाता है कि बड़हरिया थाना अंतर्गत लौआन निवासी समीर उल हक खान अपने ही गांव के अरमान खान को जान से मारने की नीयत से हथियार लेकर घूम रहा था,जिसकी सूचना बड़हरिया थाना प्रभारी को मिली और तत्कालीन बड़हरिया थाना प्रभारी राजू कुमार मिश्रा ने लौआन गांव में छापामारी कर मार्च 2022 को समरूल खान को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। राजकुमार मिश्रा के बयान पर समीर उल हक खान के विरुद्ध प्राथमिक बड़हरिया थाना में कराई गई थी।
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