परवेज अख्तर/सिवान: जिले के बड़हरिया प्रखंड के कुड़वा स्थित सती माई का स्थान कई वर्षों से अतिक्रमण का शिकार है, जो आम गैरमजरुआ जमीन है। इस पर गांव के ही शमशाद मियां और उनके परिवार द्वारा कई वर्षों से अतिक्रमण कर लिया गया है। यह भूमि चार कट्ठा एक धुर है। इसको लेकर के गांव के ही हीरालाल प्रसाद ने अंचलाधिकारी कार्यालय में आवेदन देकर अतिक्रमण हटाने हेतु वाद दायर किया था जिसकी अंचला अधिकारी द्वारा निष्पादन नहीं किया गया। उसके पश्चात हीरालाल प्रसाद ने उच्च न्यायालय पटना में 2017 में केस नं. 2175 दायर किया, जिसका निष्पादन यानी फैसला 2018 को हुआ। इसमें अंचलाधिकारी को हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था कि दो महीना के अंदर कार्रवाई करें। इस अवधि में अंचलाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर हीरालाल प्रसाद ने द्वितीय अपील लोक शिकायत में 12 जनवरी,22 को मामला दर्ज किया,उसका भी फैसला आ गया।
उसमें भी दो महीने के अंदर के बाद भी सीओ द्वारा करवाई नहीं की गई। इस संबंध में डीएम द्वारा सीओ को शो काज किया गया तथा दो सप्ताह के अंदर में जवाब मांगा गया। दीजिए ,कि क्यों नहीं करवाई की गई। इसके बावजूद सीओ द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर कार्रवाई नहीं होने से हीरालाल प्रसाद द्वारा पुनः राष्ट्रपति के यहां आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। हीरालाल प्रसाद का कहना है कि अगर अतिक्रमण नहीं हटेगा तो अब यहां की जनता आंदोलन करेगी। इसकी जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला स्तर तक के प्रशासन की होगी। वहीं शमशाद मियां ने इस आरोप को निराधार बताया है।
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