छपरा: जिलाधिकारी राजेश मीणा के द्वारा सारण जिला के सभी किसानों से आह्वान किया है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही पैक्स से धान का बिक्री करें। जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया हैै कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान के लिए 1940 रुपये प्रति क्विंटल एवं ग्रेड-ए धान का मूल्य 1960 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित हैै। धान अधिप्राप्ति के लिए 15 फरवरी 2022 तक का समय निर्धारित है इस बीच किसान अपना धान बिक्री कर सकतेे है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधन किसानों के माध्यम से धान अधिप्राप्ति कार्य किया जाना है।
जिलाधिकारी के द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को धान के बिक्री हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया। धान की आपात बिक्री एवं विचौलियों पर पूर्णतः नियंत्रण करने, किसानों के निबंधन में किसानों को आवश्यक मदद करने, क्रय केन्द्रों का सतत निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया कि किसानों को किसी भी तरह का परेशानी होने पर वे प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से मदद ले सकते है।
जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा पैक्स/व्यापार मंडलों के लिए दायित्व के संबंध में जानकारी देते हुए कहा गया कि वे अपने क्रय केन्द्रों को क्रियाशील करें, कृषि विभाग से निबंधन के आधार पर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करें। किसानों को धान के मूल्य का भुगतान 48 घंटे के अंदर पीएफएमएस के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें। किसानों के लिए जानकारी उपलब्ध कराते हुए उन्होंने बताया कि सभी किसान कृषि विभाग के पोर्टल www.dbtagriculture.bihar.gov.in पर निबंधन/भूमि संबंधी विवरण अपलोड किया जाना है। निबंधन के पश्चात किसान इच्छानुसार किसी भी चयनित पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से अपने धान की बिक्री कर सकते है।