परवेज अख्तर/सीवान:- कोरोना वायरस को लेकर आज सीवान व्यवहार न्यायालय परिसर में बाद कारियो का प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया। साथ ही न्यायालय में केवल जमानत अर्जी पर ही सुनवाई होगी। इस संबंध में अधिवक्ता संघ द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्देश के आलोक में कोरोना वायरस को लेकर ऐसी व्यवस्था की गई है न्यायालय प्रातः 7:00 से 1:00 के बीच में चलेगा । उधर कोरोना वायरस को लेकर व्यवहार न्यायालय परिसर में बादकारियों के प्रवेश को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है ।इसका निरीक्षण जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज शंकर ने स्वयं किया उन्होंने बादकारियो से कहा कि आप कृपया न्यायालय परिसर से बाहर जाएं ताकि किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण ना हो सके। उधर व्यवहार न्यायालय के वरीय अधिवक्ता जय नाथ सिंह ने आज अखबार को बताया कि या तो न्यायालय को बंद कर देना चाहिए या फिर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें आवश्यक कार्य को भी निपटाया जाए क्योंकि अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे भी वर्तमान समय में कोरोना वायरस को लेकर मुवक्किलो की संख्या दिनोंदिन घटती जा रही है।
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