परवेज़ अख्तर/सीवान: अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला सहायता योजना के तहत चार से आठ फरवरी तक जिले के सभी प्रखंडों में कैंप लगाकर आवेदन लिए जाएंगे. तलाकशुदा महिलाओं की आथिर्क स्थिति सुधारने के लिए उन्हें 25 हजार रुपये का एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.पंचायतवार महिलाओं से आवेदन लेने के लिए प्रत्येक प्रखंड कार्यालय में चार से आठ फरवरी तक कैंप लगाने का निर्णय लिया गया है. पात्रता यह है कि तलाकशुदा परित्यक्ता मुस्लिम महिला की आयु 18 से 50 वर्ष हो और उसकी वार्षिक आय प्रतिवर्ष चार लाख रुपये से कम हो. पासबुक की प्रमाणित प्रति, खाता संख्या, आइएफसी कोड के अलावा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति देनी होगी.
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